MP के 70 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी! 15 से 20 हजार तक बढ़ेगी सैलरी
मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े सेवा लाभ के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पहली नियुक्ति से सेवा अवधि जोड़ने पर वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, पेंशन और एरियर जैसे लाभ प्रभावित हो सकते हैं। अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

Jabalpur High Court: मध्यप्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़े सेवा-लाभ के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला शिक्षकों की सेवा अवधि को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने से जुड़ा है। आदेश लागू होने पर पात्र शिक्षकों को वरिष्ठता और उससे जुड़े वेतन एवं अन्य सेवा लाभ मिल सकते हैं।
सरकार को चार सप्ताह में करना होगा आदेश पर अमल
बता दें, अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। यह मामला उन शिक्षकों से संबंधित है, जिनकी सेवा संबंधी गणना पहली नियुक्ति की तारीख से किए जाने की मांग की गई है। इससे वरिष्ठता तय होने के साथ वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभों पर असर पड़ सकता है।
वेतन में बढ़ोतरी और एरियर का दावा कितना?
याचिका से जुड़े पक्ष के अनुसार, आदेश के अनुपालन से करीब 70 हजार शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें वरिष्ठता, वेतन पुनर्निर्धारण, पेंशन और अन्य सेवा लाभ शामिल हो सकते हैं। वेतन में ₹15 हजार से ₹20 हजार तक संभावित अंतर और पिछले वर्षों के एरियर की बात भी सामने आई है। हालांकि, वास्तविक राशि प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति तिथि, वर्तमान वेतन और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अलग हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा था
जानकारी के अनुसार, इस विवाद में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना कार्यवाही आगे बढ़ी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अलग-अलग मामलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा शुरुआती नियुक्ति से जुड़े लाभों पर अलग-अलग परिस्थितियों में आदेश दिए गए हैं। कुछ मामलों में अदालत ने प्रारंभिक नियुक्ति से वेतन निर्धारण और एरियर पर भी निर्देश दिए हैं।



