पति को सांप से डसवाने वाली रविता को फांसी: प्रेमी को भी सजा-ए-मौत, मेरठ कोर्ट ने सुनाया फैसला
मेरठ की जिला अदालत ने सांप से कटवाकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सुनाई गई है।
Amit Kashyap Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की हत्या के मामले में अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों ने हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की थी। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों ने अपने परिवार की देखभाल का हवाला देते हुए अदालत के सामने अपनी बात रखी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनी गई दोनों की बात
शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले ACJM-12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविता और अमरदीप का पक्ष सुना। जज ने दोनों से पूछा कि- तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो?
रविता ने अपने तीन छोटे बच्चों का जिक्र करते हुए उनकी देखभाल किए जाने की बात कही। वहीं, अमरदीप ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा और देखभाल को लेकर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान दोनों भावुक हो गए।
12 अप्रैल 2025 को हुई थी अमित कश्यप की हत्या
12 अप्रैल 2025 को रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की थी। हालांकि, इस घटना को दूसरे ओर मोड़ने के लिए उन्होंने हत्या के बाद अमित के बिस्तर में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने परिजनों और पुलिस को बताया कि सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि, परिजनों को शक होने पर हत्या का राज खुला। हत्या के 60 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में 551 दिन में 87 तारीखें और 12 से ज्यादा गवाहों के बयान हुए। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी करार दे दिया।
मेरठ में तीन दिन के भीतर चार दोषियों को फांसी
मेरठ की अदालत ने तीन दिनों के भीतर चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को भी फांसी की सजा सुनाई गई।



