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Bhopal Dharna Ban : भोपाल में धारा 163 लागू, CM हाउस के पास चौराहों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

Section 163 Imposed in Bhopal

Bhopal Dharna Ban : मध्य प्रदेश। अब भोपाल शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।

ट्रैफिक और इमरजेंसी सेवाओं पर असर बना मुख्य वजह

आदेश में साफ कहा गया है कि ये चौराहे शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित हैं। इन जगहों से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवागमन होता है। यहां धरना-प्रदर्शन या आंदोलन होने से यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।

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बिना वैकल्पिक मार्ग के नहीं मिलेगी अनुमति

पुलिस के अनुसार, इन चौराहों पर अक्सर विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं। लेकिन यहां कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए अब इन जगहों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2 महीने तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इन चौराहों पर किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन आयोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

कमिश्नर द्वारा जारी आदेश।
कमिश्नर द्वारा जारी आदेश।

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