होटल में नाबालिग के साथ पकड़ा गया शादीशुदा मोइन, हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस; उज्जैन में गांजा भी बरामद
उज्जैन के होटल में नाबालिग लड़की के साथ युवक मिलने पर हंगामा हुआ। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर लड़की को सौंपा।
MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार रात एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ युवक के मिलने पर हंगामा हो गया। मामला देवास गेट थाना क्षेत्र के दूधतलाई स्थित होटल जय जगदीश का है। सूचना मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होटल पहुंचे। उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान शाजापुर निवासी मोइन के रूप में बताई गई है। पुलिस ने लड़की के माता-पिता और मामा को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच की जा रही है।
कमरा नंबर 303 में मौजूद थी लड़की
हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अर्जुन सिंह भदौरिया के मुताबिक, संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि होटल के कमरा नंबर 303 में एक नाबालिग लड़की मौजूद है। इसके बाद अन्य कार्यकर्ता होटल पहुंच गए।
संगठन के सदस्यों का दावा है कि आरोपी युवक ने शुरुआत में अपनी पहचान स्पष्ट नहीं की। आधार कार्ड देखने पर उसका नाम मोइन सामने आया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी और युवक और लड़की को थाने ले जाया गया।
गरबा आयोजनों में साथ जाता था आरोपी
संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि युवक पहले से शादीशुदा है और उसके मोबाइल में दूसरी लड़कियों के संपर्क भी मिले हैं। युवक के पास से गांजा और ‘गोगो’ नाम का नशीला पदार्थ मिलने की बात भी कही गई है।
अर्जुन सिंह भदौरिया के मुताबिक पूछताछ के दौरान लड़की ने पिछले तीन दिनों से गरबा करने जाने की बात बताई। उसने आस्था और राजाराम में गरबा करने जाने का जिक्र किया। संगठन के पदाधिकारी ने दावा किया कि युवक भी इस दौरान उसके साथ गया था। इस संबंध में पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान से ही पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सकेगी।
पुलिस ने परिजनों को बुलाकर की कार्रवाई
देवास गेट थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर परिहार के मुताबिक, पुलिस को होटल में नाबालिग लड़की के साथ युवक के होने की सूचना मिली थी। संगठन के कार्यकर्ता दोनों को थाने लेकर आए थे। इसके बाद लड़की के माता-पिता और मामा को बुलाया गया और उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानून के आधार पर की जाएगी। नाबालिग की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
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