नवंबर की पहली तारीख से आम आदमी पर असर डालेंगे 7 बदलाव, पेंशन से लेकर LPG तक जानें नए नियम
नवंबर 2026 में LPG रेट, जीवन प्रमाण पत्र, ITR डेडलाइन, GST, PNB कार्ड, FASTag और CNAP से जुड़े 7 बदलाव जानें।

1 नवंबर 2026 से कई ऐसे नियम और सुविधाएं लागू होने जा रही हैं, जिनका असर आम लोगों के खर्च, पेंशन और कारोबार पर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं। वहीं, पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR की नई डेडलाइन लागू होगी। GST, PNB क्रेडिट कार्ड, FASTag और मोबाइल कॉल की पहचान से जुड़े बदलाव भी इस महीने चर्चा में रहेंगे।
1. घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट हो सकते हैं जारी
LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को की जाती है। ऐसे में 1 नवंबर को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर सकती हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बदलती है तो होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के खर्च पर इसका असर पड़ेगा। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव होने से परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। फिलहाल नवंबर के लिए किसी तरह की बढ़ोतरी या कटौती की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उपभोक्ताओं को अंतिम कीमतों के लिए तेल कंपनियों की घोषणा का इंतजार करना होगा।
2. 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू
सरकारी पेंशन लेने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके लिए 30 नवंबर 2026 अंतिम तारीख तय है। 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा पहले ही 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यह दस्तावेज पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि करता है। अगर कोई पेंशनर तय अवधि में प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसके पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसे बैंक शाखा में जाकर या Jeevan Pramaan पोर्टल और डिजिटल सुविधा के जरिए जमा किया जा सकता है। डिजिटल प्रक्रिया में आधार आधारित पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी मौजूद है।
3. कुछ करदाताओं के लिए ITR जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी
टैक्स ऑडिट जरूरी होने वाले कारोबारियों, कंपनियों, फर्मों और पेशेवरों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अब 21 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकी पहले तय अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 21 नवंबर कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राहत केवल तय टैक्स ऑडिट श्रेणी के करदाताओं के लिए है। नौकरीपेशा और अन्य सामान्य करदाताओं को इस तारीख को अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कर श्रेणी के अनुसार लागू अंतिम तारीख की जानकारी लेनी चाहिए।
4. GST में डिस्काउंट और रिफंड से जुड़े प्रावधान बदलेंगे
GST के कुछ संशोधित नियम 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इनमें बिक्री के बाद ग्राहकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट और क्रेडिट नोट के प्रावधान शामिल हैं। नए नियमों के तहत तय शर्तों का पालन करने पर कारोबारी पोस्ट-सेल डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटा सकेंगे। इसके लिए क्रेडिट नोट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करना और खरीदार की ओर से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना जरूरी होगा। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत पात्र कारोबारियों के रिफंड की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इन बदलावों से कारोबारियों को टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में सुविधा मिलने और फंसी रकम की वापसी आसान होने की उम्मीद है।
5. PNB के कुछ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा
PNB ने चुनिंदा Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के शुल्क में संशोधन किया है। बैंक की ओर से जारी नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। बदलाव के दायरे में कुछ कार्ड पर कैश निकासी, देर से भुगतान और यूटिलिटी बिल चुकाने से जुड़े चार्ज शामिल हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए भी फीस तय की गई है। हालांकि, बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड पर ये बदलाव एक जैसे नहीं होंगे। कार्डधारकों को अपने कार्ड के प्रकार के अनुसार नई शुल्क सूची देखनी चाहिए, क्योंकि लागू चार्ज के साथ अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है।
6. टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए FASTag का सालाना पास
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर से FASTag लोकल पास की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस व्यवस्था में संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोग सालाना पास ले सकेंगे। कुछ टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 1,500 रुपये रखा गया है, जबकि नगर सीमा के भीतर आने वाले निर्धारित टोल प्लाजा के लिए यह 3,000 रुपये होगा। इस पास की मान्यता उसी टोल प्लाजा तक सीमित रहेगी, जिसके लिए इसे लिया गया है। इसे किसी दूसरे टोल प्लाजा पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। चूंकि यह सुविधा सभी टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी, इसलिए वाहन मालिकों को आधिकारिक NHAI या FASTag माध्यम से इसकी उपलब्धता और पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।
7. मोबाइल कॉल पर नंबर के साथ नाम दिखाने की तैयारी
अनजान कॉल की पहचान आसान बनाने के लिए Calling Name Presentation यानी CNAP सुविधा लागू की जा रही है। इसके जरिए मोबाइल पर कॉल आने पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का सत्यापित नाम भी दिखाई दे सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1 नवंबर से 4G और उससे आगे की तकनीक वाले नेटवर्क पर इसे लागू करने की व्यवस्था है। हालांकि, इसका इस्तेमाल टेलीकॉम कंपनियों की तकनीकी क्षमता और नेटवर्क पर निर्भर करेगा। इस वजह से सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को पहले दिन से यह सुविधा मिलने की गारंटी नहीं है।
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