Cough Syrup Rules Changed : नई दिल्ली। देशभर में कफ सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदी जा सकेंगी।
केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिए हैं। इस फैसले के बाद देशभर की फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स को नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सुझाव और आपत्तियों के बाद लागू हुआ संशोधन
केंद्र सरकार ने इस संशोधन का प्रारूप 30 दिसंबर 2025 को जारी किया था। इसके बाद आम नागरिकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद सरकार ने अंतिम संशोधन को मंजूरी देते हुए अधिसूचित कर दिया।
नए नियम लागू होने के साथ ही कफ सिरप को ओवर-द-काउंटर दवाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे अब इन दवाओं की बिक्री पर पहले की तुलना में अधिक निगरानी और नियंत्रण रहेगा।
बच्चों की मौतों के बाद बढ़ी थी सख्ती की मांग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला के अनुसार यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद सामने आई चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। इन घटनाओं ने दवाओं की गुणवत्ता और उनकी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
इसके बाद विशेषज्ञों और स्वास्थ्य संगठनों ने सिरप आधारित दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर कड़े नियम लागू करने की मांग की थी। सरकार का मानना है कि नए नियमों से दवाओं के दुरुपयोग और गुणवत्ता संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
अब डॉक्टर की पर्ची दिखाना होगा अनिवार्य
नए नियमों के तहत कफ सिरप सहित सभी संबंधित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। मेडिकल स्टोर संचालक बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं नहीं बेच सकेंगे।
इससे दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी और मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह के आधार पर ही दवा उपलब्ध हो सकेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिरप आधारित दवाओं का उपयोग केवल आवश्यकता और चिकित्सकीय निगरानी में ही किया जाए।
ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव हुआ?
सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में शामिल दवाओं की सूची से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। पहले इस श्रेणी की कुछ दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सकती थीं, लेकिन संशोधन के बाद अब यह सुविधा समाप्त हो गई है।
इसके परिणामस्वरूप सिरप आधारित दवाएं OTC श्रेणी से बाहर हो गई हैं और उन पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू हो गया है। यह बदलाव दवा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all ‘Syrups’, including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of ‘Syrups’. pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026