Bhopal Section 163 Imposed : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 163 लागू हो गई। अब आपके सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और आपत्तिजनक पोस्ट को देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया हैं। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह (Police Commissioner Sanjay Kumar Singh) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत रेस्ट्रिक्टिव आर्डर (Restrictive Order) आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना।
क्यों लिया गया यह फैसला
प्रशासन के अनुसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट और क्रॉस-कमेंट के कारण लोगों के बीच विवाद और तनाव बढ़ रहा है। कई मामलों में अश्लील भाषा और भड़काऊ शब्दों के इस्तेमाल से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसे हालात में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सोशल मीडिया वॉर बना चिंता का कारण
हाल के दिनों में इंटरनेट पर सोशल मीडिया वॉर के कई मामले सामने आए हैं। इन विवादों के कारण अलग-अलग समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। प्रशासन का मानना है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं की गई, तो इससे सामाजिक शांति भंग हो सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
अब क्या होगी कार्रवाई
धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अश्लील पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखेगी और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें।
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शांति बनाए रखने पर जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री शेयर करने से बचें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध पोस्ट की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

