Cheque Bounce Case : एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने उनकी 3 महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभिनेता का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा और उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया।
5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है मामला
यह मामला साल 2010 का है। उस समय राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और तय समय पर कर्ज नहीं चुकाया जा सका। इसके बाद कंपनी ने चेक बाउंस का केस दर्ज कराया।
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पहले भी मिल चुकी थी जेल की सजा
इस मामले में साल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना था। बाद में मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगाई थी और राजपाल यादव को बकाया रकम चुकाने का मौका दिया था।
कोर्ट ने व्यवहार पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव कई बार अपने वादे पूरे करने में सफल नहीं रहे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके बयानों में अंतर पाया और उनके रवैये को संदिग्ध बताया। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश भी की गई थी।
शिकायतकर्ता कंपनी ने रकम लेकर मामला खत्म करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है।