Coaching Firing Dispute : पटना। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में शिक्षक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसके बाद इस मामले में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी की आशंका के बीच अदालत पहुंचे थे आरोपी
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और अन्य आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। इस फैसले से फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
पहले मिली थी अंतरिम राहत
पिछली सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश तत्काल जारी नहीं हो सका और सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई थी।
उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। अब कोर्ट के फैसले के बाद यह कानूनी राहत अग्रिम जमानत के रूप में मिल गई है।
अन्य कर्मचारियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ ही अदालत ने उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की थी।
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इन मामलों में अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला पिछले कुछ समय से पटना में चर्चा का विषय बना हुआ है और अदालत के इस फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।