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Twisha Case में नया मोड़ ! परिवार को नहीं मिलेगी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोर्ट ने ठुकराई मांग

Twisha Case Update

Twisha Case : मध्य प्रदेश। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने ट्विशा के परिजनों द्वारा दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगे जाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट सीधे सीबीआई को सौंप दी गई है।

पति और सास न्यायिक हिरासत में

मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह फिलहाल जेल में हैं। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया है।

जेल प्रशासन के अनुसार दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है। गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड के मेडिकल कक्ष में निगरानी के तहत रखा गया है, जबकि पैर में चोट होने के कारण समर्थ सिंह को मेडिकल वार्ड में रखा गया है।

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रिपोर्ट पर रोक, सीबीआई को सौंपी गई कॉपी

सूत्रों के मुताबिक, ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दो दिन पहले ही तैयार हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने परिजनों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी।सीबीआई ने अदालत में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए रिपोर्ट साझा नहीं की जा सकती। इसके बाद रिपोर्ट सीधे जांच एजेंसी को सौंप दी गई।

जेल में सामान्य बंदियों जैसा व्यवहार

जेल सूत्रों के अनुसार पहले दिन समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को अन्य बंदियों की तरह ही भोजन दिया गया। रात के खाने में कढ़ी, पकौड़े और रोटियां शामिल थीं। बुधवार सुबह दोनों को नमकीन, दलिया और चाय दी गई। बताया गया कि दोनों ने सामान्य रूप से नाश्ता किया।

मेडिकल जांच में क्या मिला?

जेल सूत्रों के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं दी है। मेडिकल जांच में उनकी स्थिति सामान्य पाई गई और फिलहाल उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं बताई गई। वहीं समर्थ सिंह का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पैर में चोट के चलते उन्हें मेडिकल वार्ड में रखा गया है।

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जेल में नहीं चली गिरिबाला की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने जेल परिसर के अंदर कार से जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई। उधर, कोर्ट ने समर्थ सिंह की उस आपत्ति पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने जबलपुर में सरेंडर के दौरान मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि यह मामला जबलपुर से जुड़ा है, इसलिए यहां इसकी सुनवाई नहीं हो सकती।

क्राइम सीन री-क्रिएशन को लेकर शिकायत

समर्थ सिंह ने अदालत में कहा कि क्राइम सीन री-क्रिएशन के दौरान जांच टीम ने वाहन को घर से काफी दूर रोका और उन्हें पैदल चलने के लिए कहा। उनका आरोप था कि इससे मीडिया को तस्वीरें लेने का मौका मिला। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई की विशेष जज शोभना भालेवे ने कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद मीडियाकर्मियों को वहां से हटाने के निर्देश दिए।

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