Bhopal Electricity Bill Relief: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब ‘टाइम ऑफ द डे’ (TOD) व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली का इस्तेमाल करने पर 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी। वहीं रात में मिलने वाली छूट अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। नए नियम घरेलू और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू होंगे।
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बदल गए बिजली बिल के नियम
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव और उपभोक्ताओं की सुनवाई के बाद नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इस समय सामान्य दरों पर ही बिजली बिल लिया जाएगा।
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दिन में बिजली चलाने पर मिलेगा फायदा
नए नियम के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग करने वाले घरेलू और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य दिन के समय बिजली उपयोग को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था
स्ट्रीट लाइट श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी अलग नियम तय किए गए हैं। सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली उपयोग पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा। जबकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें भी 20 फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा।
गलत बिजली बिल पर लगेगा ‘रेड अलर्ट’
नए सिस्टम के तहत अब उपभोक्ताओं को अचानक हजारों रुपये का गलत बिजली बिल मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। बिजली कंपनियों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम जोड़ा गया है, जो पिछले छह महीनों के औसत बिल पर नजर रखेगा। यदि किसी उपभोक्ता का बिल औसत से पांच गुना अधिक बनता है, तो सिस्टम उस बिल पर स्वतः ‘रेड अलर्ट’ लगा देगा।
30 दिन में करनी होगी जांच
रेड अलर्ट लगने के बाद संबंधित बिजली कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर बिल की जांच कर उसका निराकरण करना होगा। जरूरत पड़ने पर अधिकारी मौके पर जाकर मीटर की जांच करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को गलत बिल ठीक कराने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।