बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इन दिनों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियों वायरल हो रही है। जिसकी शिकायत धीरेंद्र शास्त्री ने कोर्ट में की थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीम हटाया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया यू-ट्यूब, फेसबुक, X ( ट्विटर) को न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत एक नोटिस जारी कर जवाब की इच्छा जाहिर की है।
हाई कोर्ट के तलब करने पर भी नहीं हटा वायरल वीडियो
आपको बता दें कि याचिका में कोर्ट ने आरोप लगाया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पूर्व विधायक आरडी और बाकि लोगों द्वारा बनाई गई आपत्तिजनक टिप्पणीयों वाली वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई है। जिसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है।
बागेश्वर धाम के शास्त्री जी को आया जमकर गुस्सा
इसी के साथ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल ने भी अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बोले कि बिना किसी जांच के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियों प्रचारित किए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से अपील की है कि धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के पूजनीय संत है। शास्त्री की महिमा पूरे विश्व में फैली है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की बातों से नाखुश होकर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट कराई हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को पारित आदेश में तुरंत सोशल मीडिया से आपित्तजनक टिप्पणियां वाले वीडियों हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन आगे की कोई भी कार्रवाई ना होने पर कोर्ट ने न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 दायर की है।