MP Online Transfer Process : भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के दौरान बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता में छूट देने का निर्णय लिया है। लंबे समय से शिक्षक संगठन इस नियम में संशोधन की मांग कर रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि कई मामलों में मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें आवेदन प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वैकल्पिक दस्तावेजों को दी गई मान्यता
नए निर्देशों के अनुसार अब शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर अन्य वैध दस्तावेज भी अपलोड कर सकेंगे। इनमें लोकसेवक समग्र कार्ड, सेवा पुस्तिका का सत्यापित पृष्ठ या अन्य प्रमाणिक दस्तावेज शामिल हैं।
इससे उन शिक्षकों को फायदा होगा जो विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। शिक्षा विभाग का यह कदम आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आज आवेदन का अंतिम अवसर
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में विभाग द्वारा जारी यह राहत हजारों शिक्षकों के लिए अहम साबित हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की अंतिम सूची 27 या 28 जून तक जारी की जा सकती है। शिक्षक अब संशोधित नियमों के तहत अपने आवेदन पूरे कर सकेंगे।
दिव्यांग शिक्षकों की समस्या अभी बरकरार
हालांकि दिव्यांग शिक्षकों को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। कई दिव्यांग शिक्षक एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर परेशान हैं।
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उनका कहना है कि उनके पास शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वैध प्रमाण पत्र मौजूद हैं, फिर भी नए प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर शिक्षक संगठन सरकार से अलग से राहत देने की मांग कर रहे हैं।
