HIGHLIGHTS:
- आजम खान को 2 साल की सजा
- 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
- 2019 चुनावी बयान बना मामला
- आचार संहिता उल्लंघन में दोषी करार
- पहले से जेल में बंद हैं आजम खान
Azam Khan conviction case: उत्तरप्रदेश। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सीनियर सपा नेता Azam Khan को 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ था, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
क्या था विवादित बयान
यह मामला 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसमें आजम खान ने कथित रूप से अधिकारियों पर टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनका यह बयान खूब वायरल हुआ था और शिकायत दर्ज की गई। अब अदालत ने माना कि यह बयान आचार संहिता के दायरे में गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।
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पहले से जेल की हवा में है आज़म खान
आजम खान वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं और पहले से ही कई मामलों में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में भी उन्हें बड़ा झटका लगा था जब सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े पैन कार्ड मामले में भी सजा बरकरार रखी गई थी।
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राजनीतिक हलचल तेज
इस नए फैसले के बाद सपा नेता की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आने वाले दिनों में इस फैसले के राजनीतिक असर पर नजर रहेगी।