New GST Slabs: GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को घोषणा की कि अब GST के 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब होंगे – 5% और 18%। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत
नई GST व्यवस्था से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता हो जाएगा। साबुन, शैंपू से लेकर AC, कार तक की कीमतें कम हो सकती हैं। यह फैसला आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी छूट
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में GST परिषद ने अहम फैसले लिए हैं। दवाओं की कीमतों में भारी कमी करते हुए 33 जीवनरक्षक दवाओं पर GST को हटा दिया, जिन पर पहले 12% GST लगता था। इसके अलावा कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी टैक्स को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है, जबकि अन्य दवाओं पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बीमा के क्षेत्र में भी मरीजों को राहत मिली है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसी पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
किसानों के लिए खुशखबरी
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों को आधुनिक खेती के उपकरण खरीदने में आसानी होगी। बायो पेस्टिसाइड्स पर भी टैक्स 12% से कम करके 5% कर दिया गया है, जो जैविक खेती को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही प्राकृतिक मेंथॉल पर भी GST 12% से घटाकर 5% किया गया है।
कौन सा सामान हुआ सस्ता?
आम जनता की दैनिक जरूरतों के सामान में व्यापक कमी की गई है। घरेलू जरूरतों में दूध, रोटी, पराठा और छेना जैसे खाद्य पदार्थों को GST फ्री कर दिया गया है। TV और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर कम दर लागू होगें, जबकि साबुन और साइकिल पर भी GST कम किया गया है। निर्माण क्षेत्र में सीमेंट पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाना सस्ता हो जाएगा। ग्रेनाइट पर टैक्स 12% से कम करके 5% किया गया है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी राहत दी गई है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और लेदर गुड्स पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
लग्जरी आइटम्स पर भारी टैक्स
अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लग्जरी सामान पर सरकार ने भारी टैक्स लगाया है। 40% GST अब मध्यम और बड़ी कारों, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों, प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर और यॉट्स पर लागू होगा। हानिकारक उत्पादों को महंगा करने के उद्देश्य से पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी पर 40% GST लगाया गया है। इसके अलावा सुगर ड्रिंक्स पर भी 40% GST लागू होगा, जिससे इन हानिकारक पदार्थों का सेवन कम होने की उम्मीद है।
कब से लागू होंगे नए नियम?
नई GST दरों का लागू होना दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में 22 सितंबर 2025 से अधिकतर बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। इस तारीख से दवाओं पर शून्य कर, कृषि उपकरणों पर कम दरें और घरेलू चीजों पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। द्वितीय चरण में तंबाकू पर 40% GST का प्रावधान लागू होगा।
PM मोदी की घोषणा का परिणाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की बात कही थी। GST परिषद का यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।