Govt Jobs New Rules : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। करीब 65 साल पुराने सेवा नियमों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों में पात्रता, स्थायी नियुक्ति, स्वास्थ्य परीक्षण और पारिवारिक स्थिति से जुड़े कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।
पुराने नियमों में होगा संशोधन
राज्य में शासकीय सेवाओं के लिए सामान्य सेवा शर्तें वर्ष 1961 में तय की गई थीं। समय-समय पर इनमें कुछ संशोधन हुए, लेकिन कई मामलों में विभागों को नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं मिल पाती थी।
ऐसे में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लेना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया में समय लगता था। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नए प्रारूप के साथ नियमों को व्यवस्थित करने का फैसला किया है।
गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर पात्रता नहीं
मौजूदा नियमों में महिला अपराध से जुड़े मामलों में दोषी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था। नए प्रारूप में नैतिक पतन से जुड़े अपराधों को भी शामिल किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार हत्या, भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं रहेगा।
प्रोबेशन अवधि पर भी स्पष्ट नियम
नई व्यवस्था में परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद निर्णय की समय-सीमा तय की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने के भीतर संबंधित कर्मचारी के स्थायीकरण पर फैसला लेना होगा। यदि तय समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है और उसे शासकीय सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा।
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स्वास्थ्य परीक्षण रहेगा अनिवार्य
सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार मेडिकल जांच में अयोग्य घोषित होता है, तो उस निर्णय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। प्रस्तावित नियमों में इस मामले में किसी प्रकार के विवेकाधिकार का प्रावधान नहीं रखा गया है।
दो बच्चों से ज्यादा होने पर लागू रहेगा नियम
नए प्रारूप में दो से अधिक बच्चों से जुड़े प्रावधान को यथावत रखा गया है। यानी दो से ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में सरकारी सेवा से संबंधित मौजूदा नियम लागू रहेंगे।इसके अलावा एक से अधिक जीवित जीवनसाथी होने पर भी सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता बनी रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सरकार छूट दे सकती है।
15 जून तक मांगे गए सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया द्वारा नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। इस पर 15 जून तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव मिलने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।