MLA Nirmala Sapre : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने हाईकोर्ट में साफ कहा है कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, यह विवाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों के बाद शुरू हुआ। उन्होंने दावा किया था कि निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो चुकी हैं। इसी आधार पर मई 2024 में उन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। जब इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
सिंघार के वकील ने लगाए आरोप
सुनवाई के दौरान उमंग सिंघार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2023 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बीजेपी में शामिल होने और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के आरोप लगे थे। इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है।
9 अप्रैल तक सबूत पेश करने के निर्देश
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 9 अप्रैल तक अपने सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं, जबकि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है।
गौरतलब है कि निर्मला सप्रे ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना सीट से चुनाव लड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी महेश राय को 6155 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। अब इस मामले ने प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है और सभी की नजरें आने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।