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Mukesh Malhotra : सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को राहत, चुनाव शून्य घोषित वाले हाईकोर्ट फैसले पर स्टे

Mukesh Malhotra

Mukesh Malhotra : भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा (Mukesh Malhotra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी और तब तक उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है। मुकेश मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने पैरवी की।

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हाई कोर्ट ने चुनाव शून्य किया था घोषित

इससे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट (Gwalior High Court) ने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया था।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आज इस मामले पर सुनवाई हुई और उन्हें राहत मिल गई।

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ये है पूरा मामला

दरअसल, 9 मार्च को ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने के आरोप के चलते उनका चुनाव निरस्त कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में हुई।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद मुकेश मल्होत्रा पर कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे। वे राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे और उन्हें मानदेय भी नहीं मिलेगा। हालांकि, वे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।

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