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LPG Price Today : आज से बदल गए ये नियम, कमर्शियल LPG सिलेंडर 195 से 218 रुपए तक महंगा, देखिये पूरी लिस्ट

LPG Price Today

LPG Price Today : नई दिल्ली। आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा असर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से देखने को मिला है। इसके अलावा रेलवे, फास्टैग, टोल टैक्स और इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर आज से 15 अहम बदलाव लागू हो गए हैं। यहां विस्तार से जानिये…

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा

सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 195 से 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। चेन्नई में यह सबसे महंगा 2246.50 रुपए में मिल रहा है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 रुपए हो गई है। पहले दिल्ली में यह 1883 रुपए था, यानी 195.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

कोलकाता में कीमत 1990 रुपए से बढ़कर 2208 रुपए हो गई है, जो 218 रुपए ज्यादा है। मुंबई में यह 1835 रुपए से बढ़कर 2031 रुपए हो गया है, यानी 196 रुपए की वृद्धि हुई है। चेन्नई में भी 203 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय पर पड़ेगा, जिससे खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं।

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रेल टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले

अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।

नए नियमों के अनुसार, 72 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर केवल फ्लैट चार्ज कटेगा। 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 25% चार्ज कटेगा। 24 से 8 घंटे के बीच 50% चार्ज कटेगा।

वहीं 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इससे समय पर टिकट कैंसिल न करने पर यात्रियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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फास्टैग और टोल नियमों में बदलाव

अब फास्टैग के एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जहां 3000 रुपए देने होते थे, अब 3075 रुपए देने होंगे। साथ ही सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही किया जा सकेगा। यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं है, तो यूपीआई ही विकल्प रहेगा।

वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी

1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहनों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। अगर किसी ग्राहक का बिल 31 मार्च तक नहीं कटा है, तो अब उसे बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बढ़े हुए दाम पर लगेंगे।

इनकम टैक्स में बड़े बदलाव

आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग होगा। इससे टैक्सपेयर्स के बीच भ्रम कम होगा।

नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट मिलेगी, जबकि अन्य लोगों को 12 लाख तक की आय पर राहत मिलेगी।

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फॉर्म 16 की जगह नए फॉर्म

अब फॉर्म 16 और 16A की जगह फॉर्म 130 और 131 लागू किए गए हैं। इन नए फॉर्म्स में टैक्स की जानकारी और छूट का विवरण अधिक स्पष्ट रूप से मिलेगा, जिससे रिटर्न भरना आसान होगा।

HRA नियमों में बदलाव

अब HRA छूट लेने के लिए कर्मचारियों को किराए की रसीद देना अनिवार्य होगा। यदि सालाना किराया 1 लाख रुपए से अधिक है, तो मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है।

PNB ATM लिमिट में कटौती

पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से अब एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे। प्लैटिनम कार्ड के लिए यह सीमा 50 हजार रुपए कर दी गई है। कुछ प्रीमियम कार्ड्स पर 75 हजार रुपए तक की लिमिट तय की गई है। यह फैसला फ्रॉड रोकने के लिए लिया गया है।

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F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा

सरकार ने फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। वहीं ऑप्शंस प्रीमियम पर टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी और निवेशकों की कमाई पर असर पड़ेगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर नया नियम

अब केवल वही निवेशक मैच्योरिटी पर टैक्स छूट पाएंगे जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड सीधे RBI से खरीदे हैं। बाजार से खरीदे गए बॉन्ड पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा।

लेबर कोड और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव

नए नियम के तहत अब बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होना जरूरी है। इससे इनहैंड सैलरी कम हो सकती है, लेकिन EPF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी।

फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में राहत

अब नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारियों को 90 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कंपनियों को 2 वर्किंग डेज के भीतर पूरा भुगतान करना होगा।

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पैन कार्ड नियमों में बदलाव

अब पैन कार्ड बनवाने या जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आधार को वैध जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट देनी होगी।

इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ेगा। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना और उनके अनुसार अपनी योजना बनाना बेहद जरूरी हो गया है।

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