Adani Group Defamation Case : अडानी समूह से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में पत्रकार रवि नायर को अदालत ने दोषी ठहराया है। गुजरात के मानसा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा दायर शिकायत पर आधारित था।
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शिकायत में क्या ?
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ट्वीट प्रकाशित और प्रसारित किए, जिनमें कंपनी और अडानी समूह के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक बयान दिए गए।
अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) का कहना था कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और जनता व निवेशकों के बीच उसकी विश्वसनीयता कम करना था।
छवि धूमिल करने का प्रयास
कंपनी ने अदालत में दलील दी कि संबंधित ट्वीट निष्पक्ष टिप्पणी या वैध आलोचना की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि यह जानबूझकर छवि धूमिल करने का प्रयास था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि एईएल अपने आरोप साबित करने में सफल रही है।
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जुर्माने के साथ एक साल की सजा
अदालत ने फैसला सुनाते हुए रवि नायर को एक वर्ष के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया। मामले पर फिलहाल रवि नायर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।