Indore Rape Case : इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाह का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है।
जन्मदिन पार्टी में हुई थी मुलाकात
जानकारी के अनुसार, पीड़िता पहले जबलपुर में अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी। साल 2021 में इंदौर में एक सहेली की जन्मदिन पार्टी के दौरान उसकी आरोपी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच पहचान बढ़ी और सितंबर 2021 में पीड़िता इंदौर आकर रहने लगी।
करीब एक माह बाद आरोपी ने पीड़िता से संपर्क कर नौकरी की जरूरत बताई। पीड़िता ने अपने कंपनी मालिक से बात कर उसे एक फर्नीचर फैक्ट्री में काम दिलवाया।
आरोपी ने इंदौर में दिलवाया रूम
1 मार्च 2022 को कार्यस्थल पर विवाद होने के बाद पीड़िता ने नौकरी छोड़ दी और जबलपुर लौटने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान आरोपी ने उसे जाने से रोका और इंदौर में किराए का कमरा दिलवाया। बाद में आरोपी खुद भी उसी कमरे में रहने लगा।
आरोपी ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ करीब तीन माह तक शारीरिक संबंध बनाए। 25 जून 2022 तक दोनों साथ रहे। इसके बाद आरोपी जबलपुर चला गया।
आरोपी की पहले से तय थी सगाई
जब पीड़िता ने उससे संपर्क किया, तो आरोपी ने बताया कि उसकी सगाई पहले से तय है और वह विवाह नहीं कर सकता। पीड़िता ने आरोपी के परिजनों से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी विवाह से इनकार कर दिया गया। धोखा मिलने के बाद पीड़िता ने आजाद नगर थाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी जयंत दुबे ने की।