Kanpur Lamborghini Case : उत्तर प्रदेश। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया और शिवम को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
बताया जा रहा है कि कोर्ट में शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विवेचक यह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी को दो बार नोटिस दिए गए थे। इस प्रक्रिया में कमी को आधार बनाते हुए अदालत ने न्यायिक रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया।
हालांकि पुलिस की जांच में यह पुष्टि हुई थी कि हादसे के समय ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि फिलहाल न्यायिक रिमांड का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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कोर्ट ने शिवम को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए निर्देश दिया है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करे। मामले की आगे की जांच जारी है।