भोपाल – मध्य प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है .
दरअसल मध्य प्रदेश के लगभग 15000 डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से प्रदेश कई अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों की हड़ताल से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं .हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 228 मरीजों के ऑपरेशन टाल दिए गए हैं .
हाईकोर्ट ने हड़ताल को ठहराया अवैध
वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है. दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि हड़ताल पर बैठे सभी डॉक्टर तत्काल अपने काम पर लौटे, अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करें .साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के भविष्य में हड़ताल ना करें .बता दें कि यह याचिका पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुमार पाल ने लगाई थी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह बात कही है इस मामले की पैरवी संजय अग्रवाल राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल के द्वारा की गई है