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New Income Tax Law : इनकम टैक्स को लेकर बजट 2026 में ये हुए ऐलान, अप्रैल से नया आयकर कानून

New Income Tax Act April

Budget 2026 New Income Tax Law : नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आयकर कानून पर बड़ा ऐलान किया है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और आसान बनाना है। आम आदमी बिना किसी सीए या एक्सपर्ट की मदद के भी आसानी से रिटर्न फाइल कर सकेगा।

रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ी

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। मामूली शुल्क देकर रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले व्यक्ति अब 31 जुलाई तक रिटर्न भर पाएंगे। नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के मामले में समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

विदेश यात्रा और शिक्षा पर TCS में कटौती

विदेश यात्रा पैकेज पर TCS अब 5-20% की जगह सिर्फ 2% लगेगा। शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए LRS (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) में भी TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई अब सस्ती हो जाएगी।

NRI को राहत

NRI द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS अब निवासी खरीदार द्वारा काटा जाएगा। पहले इसके लिए TAN की जरूरत होती थी। अब TAN की जरूरत नहीं रहेगी। विदेश में अर्जित आय पर भी कुछ राहत दी गई है।

आय छिपाने पर सजा नहीं, टैक्स लगेगा

आय छिपाने पर अब सजा की जगह 30% टैक्स लगेगा। यह नियम टैक्स चोरी रोकने के लिए लाया गया है।

सड़क हादसे के मुआवजे पर टैक्स छूट

मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इस पर TDS भी नहीं कटेगा। सड़क हादसे में घायलों को मिलने वाले मुआवजे पर अब टैक्स का बोझ नहीं रहेगा।

नया आयकर कानून सरल और आसान

वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर कानून बहुत सरल होगा। नियमों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। फॉर्म आसान होंगे। आम आदमी बिना किसी मदद के रिटर्न फाइल कर सकेगा।

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