Highlights
- भोपाल गोमांस मामले में आयुध रिपोर्ट के बाद नगर निगम की सख्त कार्रवाई
- 8 निगम कर्मचारी निलंबित, 3 को कारण बताओ नोटिस जारी
- स्लॉटर हाउस स्थायी रूप से बंद, संचालन कंपनी और मालिक आजीवन ब्लैकलिस्ट
Aayudh Impact: राजधानी भोपाल में गोकशी मामले को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। आयुध मीडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद निगम के 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के पीपीपी मोड पर संचालित स्लॉटर हाउस को भी बंद कर दिया गया है।
आयुध रिपोर्ट में उठे गंभीर सवाल
नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय काटे जाने के मामले में आयुध मीडिया ने गंभीर लापरवाही उजागर की थी। रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया।
इन कर्मचारियों पर गिरी गाज
निलंबित किए गए कर्मचारियों में वसीम खान (सिपाही), सलीम, राजा खां, शेख युसूफ और वहिद खान (कामगार), मोहम्मद फैयाज, ईशा मोहम्मद खान (चौकीदार) और अब्दुल रहमान शामिल हैं। वहीं युसूफ खान, अब्दुल हकीम और मोहम्मद रफीक को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा गया है।
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महापौर परिषद की बैठक में हंगामा
मंगलवार को हुई महापौर परिषद की बैठक में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। निगमाध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठनों ने खुलासा किया, पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन निगम के अधिकारी चुप बैठे रहे।
स्लॉटर हाउस हमेशा के लिए बंद
गोवध मामले में निगम की छवि खराब होने के बाद स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अब शहर में स्लॉटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
कंपनी और संचालक ब्लैकलिस्ट
स्लॉटर हाउस का संचालन करने वाली लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके मालिक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा वाला को आजीवन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। निगम ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिपोर्ट
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