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Supreme Court Stray Dog Case: सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश; सड़कों से हटें आवारा पशु-कुत्ते, शेल्टर होम में रखें जाएं

Supreme Court Stray Dog Case

Supreme Court Stray Dog Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों और NHAI को निर्देश दिया गया है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए।

कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में हाईवे पर आवारा पशुओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाएं। साथ ही, निगरानी के लिए पेट्रोलिंग टीमें बनाई जाएं जो 24 घंटे सड़कों की जांच करें।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। इन स्थानों पर बाड़ लगाकर उनकी एंट्री रोकी जाए। पकड़े गए कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, लेकिन दोबारा उसी जगह पर छोड़ा न जाए।

कोर्ट ने सभी राज्यों से 3 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।

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