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मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी , जानिए निर्देश और नियम

मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर पूरा शेड्यूल जारी किया। जिसके बाद अब पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग के बाद एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कॉन्फ्रेंस की।

मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने की कांफ्रेंस

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान की प्रक्रिया होगी। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। तीन दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

इस दौरान उन्होंने बताया कि, प्रदेश में कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाता है। 64 हजार 523 मतदान केंद्र है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया वोटिंग के 10 दिन पहले तक जारी रहेगी। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लग चुकी है।

सभी जिलों में कंट्रोल रूप में काम शुरू हो गए है। 48 घंटे में सार्वजनिक और निजी प्रापर्टी में 72 घंटे में प्रचार प्रसार सामग्री हटाई जाएगी। इसके साथ ही सरकारी विभागों की वेबसाइट से नेताओं की तस्वीर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।आयोग में शिकायत गोपनीय तरीके से भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें ,पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 साल से ऊपर, दिव्यांग को सुविधा उनकी इच्छा अनुसार मिलेगी। एमपी में 12 लाख लोग ऐसे है, जो पोस्टल बैलेट का अधिकार रखते हैं।

एक नया निर्देश किया जारी

इसके साथ ही एक नया निर्देश जारी किया गया है। अनुपम राजन ने बताया कि कर्मचारी जो चुनाव में ड्यूटी करते हैं उन्हें मतदान केंद्र में ही मतदान की सुविधा दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र में सेंट्रल फोर्स, सीसीटीवी, लाइव रिकार्डिंग होगी।

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