14 दिसंबर, 2023 को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर से सटी ईदगाह के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर ली गई थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, आयोग गठित करने के लिए वादी की याचिका स्वीकार की जाती है।
14 दिसंबर को हिन्दू पक्ष को मिली मंजूरी के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खट खटाया था। जिसके बाद हिन्दू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमी मामले को लेकर सुप्रिम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रिम कोर्ट ने SC के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रिम कोर्ट ने मुस्सिम पक्ष के हक मे सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई तो जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अभी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।
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सुप्रिम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है। सुप्रिम कोर्ट को कहना है कि हिन्दू पक्ष स्पष्ट रूप से बताए कि वह चाहते क्या है। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में रोक कर रखा गया है। शाही ईदगाह में सर्वे की मांग करते हुए, फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका के दायर होने के बाद।
वकीलों द्वारा दावा किया गया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां हिंदू मंदिर था, इसे स्थापित करने वाले कई संकेत हैं। याचिका में कहा गया कि एक कमल के आकार का स्तंभ और ‘शेषनाग’ की छवि इसे हिंदू मंदिर की पहचान में उच्च करती हैं। अदालत से अनुरोध किया गया कि स्पष्ट निर्देशों के साथ कमीशन को सर्वेक्षण के लिए नियुक्ति मिले। सुप्रिम कोर्ट का कहना है कि हिन्दू पक्ष अपनी बात साफ-साफ कोर्ट मे रखे कि वह चाहते क्या हैं।