नई दिल्ली। Waqf Amendment Bill को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।
13 फरवरी 2025 को संयुक्त समिति की रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई, तब विपक्ष ने खूब हंगामा किया। JPC में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें 16 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के हैं।
क्या है Waqf Amendment Bill ?
पिछले वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्री मंत्री किरेन रिजिजू ने Waqf Amendment Bill – 2024 और Muslim Waqf (Repeal) Bill- 2024 को लोक सभा में पेश किया था। Waqf Amendment Bill – 2024 का मुख्य उद्देश्य Waqf Act- 1995 में संसोधन करना है, ताकि Waqf Board से जुड़ी सम्पतियों में पारदर्शिता और प्रबंधन को व्यवस्थित किया जा सके।
इसके तहत गैर मुस्लिमों और महिलाओं को भी Waqf Board में शामिल करने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट ने इन 14 बदलावों को दी मंजूरी
- Waqf Amendment Bill – 2024 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास विधेयक’ रखा जाएगा।
- Waqf Board में महिलाओं को भी स्थान दिया जाएगा।
- बोर्ड में मुस्लिम OBC समुदाय का एक व्यक्ति शामिल होगा।
- गैर-मुस्लिमों को भी बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा।
- 6 महीने के अंदर Waqf Board से जुड़ी सभी संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा।
- Waqf Board की सम्पतियाँ सिमित होंगी।
- Waqf Board में एक वरिष्ठ अधिकारी को CEO के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
- वित्तीय प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।
- अवैध कब्जों पर रोक लगाई जाएगी।
- सम्पतियों के देखरेख में जिलाधिकारी की भूमिका बढ़ेगी।
- अधिकारी तय करेंगे की सम्पति वक़्फ़ की है या नहीं।
- बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले अवैध कब्जों को रोका जाएगा।
- संपत्ति के अवैध हस्तांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान।
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