Waqf Amendment Bill Awaits for President Approval : 4 अप्रैल, 2025 को भारतीय संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह अब कानून बनने की दिशा में केवल एक कदम दूर है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इस विधेयक को कानून बना दिया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 288-232 वोटों से और राज्यसभा में 128-95 वोटों से पारित हुआ।
इस विधेयक के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
Waqf Amendment Bill से होने वाले बदलाव

डिजिटाइजेशन: वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत एक केंद्रीकृत पंजीकरण पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी: इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे विविधता और निष्पक्षता आएगी, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बताया है।
सरकारी नियंत्रण में वृद्धि: अब जिला कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारी वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेंगे। यदि कोई सरकारी संपत्ति गलत तरीके से वक्फ के रूप में दर्ज है, तो उसे वक्फ की सूची से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कोई भी संपत्ति बिना दस्तावेज के वक्फ घोषित हो सकती थी।
महिला सशक्तिकरण: विधेयक के अनुसार Waqf Board में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रावधान है। इसका मकसद मुस्लिम महिलाओं, खासकर विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
आर्थिक सुधार: वक्फ संस्थानों से बोर्ड को दी जाने वाली अनिवार्य राशि 7% से घटाकर 5% कर दी गई है। साथ ही, 1 लाख रुपये से अधिक आय वाली संस्थाओं का ऑडिट राज्य द्वारा नियुक्त ऑडिटर करेंगे।
Waqf Amendment Bill पर सरकार का पक्ष
इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार और समर्थक इसे गरीब मुस्लिमों के लिए फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों की आय बढ़ेगी, जिसका उपयोग कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इससे करोड़ों गरीबों को लाभ होगा।

Waqf सम्पतियों की कीमत
जानकारी के अनुसार वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 872,351 है, जिनकी कीमत करीब 14.22 अरब डॉलर है। इनका बेहतर प्रबंधन निश्चित रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक ओर पारदर्शिता और सुधार का वादा करता है, तो दूसरी ओर धार्मिक स्वायत्तता और समुदाय के अधिकारों पर सवाल भी खड़े करता है। इसका असली प्रभाव तो लागू होने के बाद ही सामने आएगा।

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