Highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने MP मंत्री विजय शाह की ऑनलाइन माफी को खारिज किया।
- कोर्ट ने राज्य सरकार को SIT रिपोर्ट पर दो हफ्ते में कार्रवाई का आदेश दिया।
- विवादित बयान के बाद शाह पर FIR दर्ज हुई थी, जांच अभी लंबित है।
Vijay Shah Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि मंत्री की ऑनलाइन माफी में बहुत देर हो चुकी है।
SIT की रिपोर्ट पर फैसला क्यों नहीं?
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि SIT ने पांच महीने पहले विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश दी थी, लेकिन अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को दो हफ्ते में निर्णय करना होगा।
विजय शाह का विवादित बयान
पिछले साल 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में मंत्री शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद FIR दर्ज हुई, जिसे शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- माफी नहीं चलेगी
सुनवाई के दौरान शाह की ओर से सीनियर वकील ने बताया कि मंत्री ने माफी मांगी है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि सार्वजनिक माफी कानूनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं हो सकती।
राज्य सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करे और SIT की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लें। खुफिया विभाग के डीआईजी भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में अन्य मामलों का भी जिक्र है, जिस पर कार्रवाई जरूरी है।
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