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Umar Khalid: SC का बड़ा फैसला; उमर खालिद-शरजील इमाम नहीं होंगे रिहा, अन्य 5 आरोपियों को बेल

Umar Khalid

Highlight

  • सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की।
  • पांच अन्य आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिली।
  • अदालत ने कहा: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं, उमर-शरजील एक साल तक फिर याचिका नहीं दे सकते।

Umar Khalid: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता।

अन्य आरोपियों को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अन्य पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। जमानत 12 शर्तो के साथ दी गई है।

कोर्ट का कहना

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कानूनी प्रावधानों के ऊपर नहीं है। अदालत ने उमर और शरजील को ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने का विकल्प दिया।

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गिरफ्तारी और आरोप

उमर खालिद 13 सितंबर, 2020 से और शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके भाषण और गतिविधियों ने 2020 के फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश में मदद की। पुलिस ने उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया था।

दंगे CAA विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान हुआ। शरजील इमाम पर कई वीडियो को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया गया, जिसमें कथित रूप से दिल्ली में ‘चक्का जाम’ और अलग-अलग योजनाओं की बात की गई थी।

कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम एक साल तक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते।

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