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Supreme Court On Cough Syrup Case: कफ सिरप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज; अब तक 25 बच्चो की मौत

Supreme Court On Cough Syrup Case

Supreme Court On Cough Syrup Case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामले में CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी, जिसमें पूरे देश में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्यों ने पहले ही जरूरी कदम उठाए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि अखबार पढ़कर सीधे अदालत नहीं आना चाहिए और राज्यों की कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मध्य प्रदेश में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई। आरोपी गोविंदन रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मा पर यह सिरप बनाने का आरोप है। आरोपी को SIT ने पकड़ लिया है और आज परासिया कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा।

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