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Supreme Court: दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश; दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों को जलाने की सशर्त अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि हमें त्योहार की भावना और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। ग्रीन पटाखे सिर्फ QR कोड वाले होंगे और केवल उन्हीं लाइसेंसधारी विक्रेताओं को बेचने की अनुमति होगी, जिनके पास NEERI और PESO का लाइसेंस है।

पटाखे जलाने का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया है। कोर्ट ने गश्ती दल को सख्ती से निगरानी करने और नकली पटाखों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्रीन पटाखों को इजाजत होगी, बाहर से पारंपरिक पटाखे लाने पर रोक रहेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट का आभार जताया और कहा कि ये फैसला जनभावनाओं और पर्यावरण दोनों का सम्मान करता है।

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