SC On Street Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगस्त से अब तक दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है। अदालत ने कहा कि बच्चों पर कुत्तों के हमलों के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिससे देश की छवि खराब हो रही है।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को पेशी से छूट दी गई है क्योंकि उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त को सभी राज्यों को आवारा कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकांश ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अदालत ने कहा, “विश्व स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है, आपने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब सभी राज्यों को इस समस्या पर ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।