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पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: कांग्रेस द्वारा जारी पीएम मोदी की मां का AI वीडियो सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश

पीएम मोदी की मां का AI वीडियो पीएम मोदी की मां का AI वीडियो

पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का बनाया गया AI वीडियो तुरंत सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। यह आदेश कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंथ्री ने सुनाया।

क्या था वीडियो में?

बिहार कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है। तभी उनकी मां हीराबेन आती हैं और उन्हें राजनीति को लेकर डांटती हैं। वीडियो में हीराबेन कहती हैं,”पहले तुमने नोटबंदी के दौरान मुझे लंबी कतारों में खड़ा कर दिया। अब बिहार की राजनीति में मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। पोस्टरों और बैनरों में मेरा अपमान कर रहे हो। आखिर राजनीति में तुम कितनी नीचे गिरोगे?”

BJP नेता की शिकायत पर कार्रवाई

दिल्ली के बीजेपी नेता संकट गुप्ता ने इस वीडियो के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एफआईआर में कांग्रेस पार्टी और उसकी आईटी सेल को मुख्य आरोपी बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर पीएम मोदी और उनकी मां की छवि खराब करने की कोशिश की और “मातृत्व का मजाक” उड़ाया।

BJP का कांग्रेस पर हमला

वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने कहा कि दिवंगत हीराबेन मोदी को लेकर ऐसा वीडियो बनाना बेहद शर्मनाक है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पीएम मोदी और उनकी मां की छवि धूमिल करने की साज़िश कर रही है। इस विवाद के बाद दोनों दलों के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ गई है।

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