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Mohali Court : येशू-येशू वाले पादरी को मोहाली कोर्ट ने सुनाई सजा, उम्रकैद

Mohali Court

पंजाब। Mohali Court ने 1 अप्रैल 2025 को येशू-येशू वाले पादरी बजिंदर सिंह को सजा सुनाई। Mohali Court ने फैसला सुनाते हुए, पादरी को उम्रकैद की सजा दी है। इस फैसले के बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। कोर्ट ने तीन दिन पहले ही बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था।

विदेश में बसना चाहती थी महिला

बजिंदर सिंह पर आरोप है कि उसने एक महिला को विदेश में बसाने के नाम पर उसे अपने घर ले गया। वहां महिला के साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। महिला के विरोध करने के बाद बजिंदर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि पादरी ने उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की भी धमकी दी थी।

Mohali Court : पादरी ने पत्नी और बच्चों का लिया सहारा

कोर्ट में बजिंदर ने सजा से बचने के लिए कई बहाने बनाये, उसने इस दौरान अपने बच्चों और अपनी पत्नी का भी सहारा लिया। उसने कोर्ट में कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी बीमार है। उसने कोर्ट के सामने अपनी टांग में पड़े रॉड का भी जिक्र किया। कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह की सभी दलीलों को ख़ारिज करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

पीड़ता और उनके पति का बयान

पीड़िता ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई, लेकिन यह भी कहा कि यह मामला पिछले 8 वर्षों से पड़ा था, पुलिस, कोर्ट और वकीलों ने इसमें जान डालने का काम किया। पीड़िता के पति ने कहा कि बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले बजिंदर ने केस वापस लेने का दवाब बनाया था। धमकाने से बात नहीं बनी तो 5 करोड़ का लालच भी दिया, लेकिन हमनें उसे ठुकरा दिया।

बता दें कि मोहाली कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया है। पीड़ता के पति ने कहा है कि बरी हुए लोगों के को सजा दिलवाने के लिए हायर कोर्ट जाएंगे।

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Watch : https://youtu.be/jOXem1NdceI?si=fdRbEhQcvkURnMud

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