Karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के उस आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी निजी संगठन सरकारी परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों या सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेगा। सरकार का यह आदेश हाल ही में जारी हुआ था और इसे आरएसएस की गतिविधियों को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था।
इस आदेश के खिलाफ ‘पुनश्चैतन्य सेवा संस्थान’ नामक संगठन ने याचिका दायर की थी। संस्था का कहना था कि सरकार का यह नियम निजी संगठनों के वैध अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करता है।
हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने जस्टिस नागप्रसन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।
सरकार का कहना था कि यह नियम किसी विशेष संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है। फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले के बाद यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा।