Highlight
- इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की जेल और 1.64 करोड़ रुपये जुर्माना।
- मामला सरकारी उपहारों के दुरुपयोग और नियमों के खिलाफ खरीद से जुड़ा।
- दोनों की कानूनी टीम हाई कोर्ट में अपील की तैयारी कर रही है।
क्या है तोशाखाना-2 मामला
यह मामला साल 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले सरकारी गिफ्ट से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने महंगे सरकारी तोहफों को नियमों के खिलाफ अपने पास रखा और बाद में उन्हें कम कीमत में खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
अदालत का फैसला
विशेष जज शाहरुख अर्जुमंद ने दोनों को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत दोषी ठहराया। इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की जेल और 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखा।
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आगे की कार्रवाई
इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने फैसला हाई कोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि यह निर्णय कानून और तथ्यों के खिलाफ है।
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