नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार (12 मार्च 2025) को लोक सभा में Immigration and Foreigners Bill-2025 पेश किया। इस बिल के तहत यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी विदेशी को देश में लाने की कोशिश करता है या कोई विदेशी गैरकानूनी तरीके से देश में प्रवेश करता है तो उसे 3 से 5 साल तक जेल और 5 लाख रूपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Immigration and Foreigners Bill : भारत में विदेशियों की एंट्री होगी बैन
भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, Immigration and Foreigners Bill को लोक सभा में पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध तरीके से घुसने वाले विदेशियों पर कमान कसनी है। यदि कोई विदेशी नागरिक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो उसे अपनी पूरी डिटेल भरकर सम्बंधित अधिकारी को देनी होगी।
यदि को भी व्यक्ति किसी भी विदेशी को अपने घर में रखता है तो उसे पूर्व में इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी।

मंत्री नित्यानंद राय ने कहा…”देश के कानून का पालन करें”
लोक सभा में Immigration and Foreigners Bill-2025 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। उन्होंने बिल को पेश करते हुए कहा कि देश की उन्नति और संप्रभुता सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बिल को लाने के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कहा, “हम इस बिल के जरिए किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, अधिक से अधिक लोग यहाँ आएं मगर देश के कानून का पालन करें।”
उन्होंने इस बिल के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में घुसता है या नकली डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल करता है तो उसपर सख्त कार्यवाही होगी। जो भी विदेशी भारत आएंगे, उन्हें संरक्षित इलाकों में घूमने पर पाबंदी लगाई जाएगी।
विपक्ष ने किया हंगामा
सरकार ने जब इस बिल को लोक सभा में पेश किया तब विपक्ष ने इसका विरोध किया। TMC के सांसद सौगात रॉय का कहना है कि सरकार इस बिल जरिए बाहर से आने वाली प्रतिभाओं को रोकना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी Immigration and Foreigners Bill-2025 का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल का इस्तेमाल सरकार की विचारधारा से असहमत लगों को रोकने के लिए किया जा सकता है।

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