कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का पर्व हमेशा से उत्साह का प्रतिक रहा है। 4 अप्रैल 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट (HC) ने हावड़ा में शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है, जिसने ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से हिन्दू समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
HC ने दी इजाजत, पुलिस ने किया था इंकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंदू संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, शोभायात्रा 6 अप्रैल 2025 को सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और निर्धारित समय के भीतर समाप्त होगी। इसके लिए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी वाहनों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है।
यह निर्णय तब आया जब हावड़ा पुलिस ने पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए इस आयोजन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। पुलिस का कहना था कि पिछले वर्षों में इस तरह के आयोजनों के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई थीं, जिसके कारण सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाई।
हथियार पर लगा प्रतिबन्ध
हावड़ा में होने वाली इस शोभायात्रा का आयोजन अनजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह शोभायात्रा नरसिंह मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड के रास्ते हावड़ा मैदान तक जाएगी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कोई हथियार नहीं ले जाएगा, हालांकि झंडे और प्लास्टिक की गदाएं ले जाने की अनुमति दी गई है।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ड्रोन और CCTV के जरिए इसकी निगरानी करेगी ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना को होने से रोका जा सके।
भाजपा ने लगाए आरोप
इस फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही रामनवमी के अवसर पर शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले को अपनी जीत के रूप में पेश किया है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इसे “आस्था की जीत” करार देते हुए ममता सरकार पर धार्मिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया।
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