मध्य प्रदेश में आय दिन लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले सुनने को मिलते हैं पर आज तक इसको लेकर किसी कोर्ट ने आरोपी को सजा नहीं सुनाई थी पर आज पहली बार प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई.
इंदौर जिला न्यायालय ने आज मोहम्मद साबिर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने उसपर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई इसके साथ ही साबिर को जुर्माना और पीड़िता को प्रतिकार राशि देने को कहा.
पॉस्को एक्ट और लव जिहाद मामले में हुई सज़ा
साल 2020 में इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र में मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान ने एक नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखा जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता से पानी माँगा जैसे सी पीड़िता पानी लाने गई जिसके बाद साबिर ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने पीड़िता के दुष्कर्म करते हुए वीडियो बना ली थी जिसको दिखाकर वह पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा.उसे धमकी देने लगा कि यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा.
ऐसा कहकर उसने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया फिर उसपर शादी का और परिवर्तन का दबाव भी बनाने लगा.जिसके बाद साबिर की प्रताड़ना से परेशान नाबालिग ने अपने परिवार को सब बताया.और हातोद थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया.
एक साल बाद हुई सुनवाई
पीड़िता के प्रकरण दर्ज कराने के करीब 1 साल बाद मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में हुई.आरोपी पर पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने,जान से मारने की धमकी देने और दुष्कर्म करने पर थाने में धारा 376,450,506 के अलावा पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ.
साबिर के आरोप साबित होने के बाद उसे 20 साल की सजा और जुर्माना देने को कहा गया.इसके अलावा कोर्ट ने साबिर से पीड़िता को 50 हजार प्रतिकार राशि देने को भी कहा.
श्रीमती सुरेखा मिश्रा ने लिया फैसला
जिला लोक अभियोजना सुशीला राठौर का कहना है कि “आरोपी ने नाबलिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. उसे धर्म परिवर्तन की धमकी दी जा रही थी. उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर उसका शोषण किया था.
आरोपी को कोर्ट ने 2 मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.यह ऐसा पहला मामला है जिसमें आरोपी को लव जिहाद,धर्म परिवर्तन और पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है.यह फैसला स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश श्रीमती सुरेखा मिश्रा द्वारा लिया गया–
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