Delhi AQI: दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के चलते बुधवार से सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया गया है। यानी अब आधे कर्मचारी दफ्तर आएंगे और आधे घर से काम करेंगे। यह नियम गुरुवार से प्रभावी होगा।
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हेल्थकेयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नियम का पूरी तरह पालन होना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण 16 दिन तक लागू रहा, जिसमें निर्माण कार्य बंद थे। इससे मजदूर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड मजदूरों के खाते में ₹10,000 मुआवजे के तौर पर ट्रांसफर किए। GRAP-4 के लागू होने तक यही व्यवस्था जारी रहेगी।
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दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार की बजाय स्थिति गंभीर बनी हुई है। बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 328 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। शहर में स्मॉग और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रही। स्विस कंपनी IQAir के अनुसार, दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण रोकने में नाकामी पर माफी मांगी और चेतावनी दी कि गुरुवार से बिना प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईधन नहीं दिया जाएगा। निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक और उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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