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सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस; बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा नाम?

सोनिया गांधी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनका नाम 1980–81 की नई दिल्ली वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था, जबकि उनकी भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी।

याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उनका कहना है कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम पहले जोड़ा गया, फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। याचिकाकर्ता इसे गंभीर अनियमितता मानते हैं।

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पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि आरोपों के लिए ठोस प्रमाण नहीं थे। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामला देखने योग्य मानते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 के लिए तय की है। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। भाजपा ने भी अगस्त 2025 में दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम तब वोटर लिस्ट में दो बार शामिल हुआ जब वे नागरिक नहीं थी।

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