आज आंदोलन करने वाले किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का एलान कर दिया है। एक ओर गुस्साए किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी ओर हरियाणा और पंजाब सरकार में भी भिड़ंत नज़र आ रही है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा और पंजाब कोर्ट सहित गृह मंत्रालय भी खफा है।
हरियाणा -पंजाब बोर्डर पर बिगड़े हालात
हरियाणा और पंजाब बोर्डर पर किसान आंदोलन के कारण कानूनी व्यवस्था लगातार बिगड़ती नज़र आ रही है। किसान अपने साथ ट्रैक्टर , ट्रॉली के आलावा कई बड़ी मशीनें लेकर चल रहे हैं। जिस के कारण ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सुरक्षाकर्मियों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस के हर वार से बचने का इंतजाम भी कर रखा है आंसु गैस के गोले से बचने के लिए उन्होंने मास्क और इयर बर्ड्स लगाए हुए हैं और बैरिगेडिंग और दीवारों को तोड़ने के लिए वह पोकलेन जैसी भारी मशीनें अपने साथ लेकर आगे बड़ रहे हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण हरियाणा सरकार , पंजाब सरकार को बार बार प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दे रही है।
हरियाणा- पंजाब हाईकोर्ट ने लिया किसान आंदोलन बड़ा फैसला
हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को तलब कर दिया है। कार्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कही भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो। उनका कहना है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है पर उचित प्रबंधों के साथ। इसके अलावा कोर्ट ने किसानों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कहा है कि वह हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है पर संविधान के मुताबिक उनके कुछ दायित्व भी हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा।
किसान आंदोलन में प्रतिबंधित हुई ये मशीनें
पंजाब- हरियाणा बोर्डर पर गृह मंत्रालय की भी नज़र टिकी हुई है, मुख्य सचिव ने अव्यवस्था पैदा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने फैसला हरियाणा पुलिस के एक पत्र देने के बाद लिया है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को पत्र लिख कर ये अनुरोध किया कि वह किसानों द्वारा लाई जा रही पोकलेन जैसी मशीनों को जब्त करें। जिस के बाद पंजाब पुलिस ने ऐसी भारी मशीनों को बोर्डर तक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही बोर्डर पर 700 दंगा पुलिस जवानों को तैनात कर दिया है।
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