इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर, 2023 को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर ली थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, आयोग गठित करने के लिए वादी की याचिका स्वीकार की जाती है।जहां तक इस आयोग के तौर तरीकों और प्रारूप का सबंध है इस अदालत को यह उचित प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य के लिए पक्षकारों के वकीलों को सुना जाए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारिख 18 दिसंबर यानि आज के दिन तय की था. आज के ही दिन ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई है. हिन्दू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी. जहां पर स्वास्तिक के निशान और कमल की आकृति देखने को मिली है.
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ज्ञानवापी की ASI रिपोर्ट पेश
आज ज्ञानवापी मस्जिद की ASI सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को एक सफेद रंग के सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया है। बतादें कि मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए। अब 21 दिसंबर को याचिका करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी और साथ ही रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। वहीं इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करने पर सवाल खड़ा किया उनका कहना है कि यह कोर्ट के आदेश का उलंघन है।वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा बड़ा फैसला भी आया।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर फैसला सुरक्षित
आज ईलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला आने वाला था। ASI सर्वे की मांग को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी जिसके बाद आज 18 दिसम्बर को इसकी दूसरी सुनवाई हुई । आज कोर्ट सर्वे किस तरह से होगा इस पर फैसला लेने वाली थी पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि मयंक जैन की कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई 9 जनवरी को होने वाली है।इसी के साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी कहा कि यदि उन्हें कोई अपील करनी है तो वह कर सकते हैं।
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