Azam Khan: रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनते ही पुलिस ने दोनों को कोर्ट परिसर में ही हिरासत में ले लिया।
#WATCH रामपुर, उत्तर प्रदेश | समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में फैसले से पहले अदालत पहुंचे। pic.twitter.com/cbpVbAf6z0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दी थी कि अब्दुल्ला के दो अलग-अलग पैन कार्ड बने हैं। असली जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 थी, जिससे 2017 के चुनाव में उनकी उम्र 25 साल नहीं होती। आरोप था कि चुनाव लड़ाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने इस मामले में IPC की धारा 467 के तहत 7 साल, धारा 120बी में 1 साल, और धारा 468 व 420 में 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। धारा 471 में भी 2 साल की सज़ा दी गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
आजम खान दो महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि अब्दुल्ला नौ महीने पहले हरदोई जेल से बाहर आए थे। अब दोनों को फिर जेल जाना होगा। वे 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
अदालत के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। फैसले को आज़म खान और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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