Umar Khalid Bail : उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, क्या जेल से होगी रिहाई?
Umar Khalid Bail : हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है। उसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
Umar Khalid Bail : नई दिल्ली। साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज इस मामले में उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है। उसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उमर खालिद की ओर से दाखिल नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
अदालत ने पुलिस से मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। उस दिन अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी। फिलहाल अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी है।
निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती
उमर खालिद ने निचली अदालत के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार उनकी जमानत याचिका अब तक तीन बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।
इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से नियमित जमानत के साथ अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। अब हाईकोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगा।
निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी जमानत
चार जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि UAPA मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत दिए जाने से जुड़े कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है।
ऐसे में अंतिम फैसला आने से पहले केवल मुकदमे में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण दोनों आरोपियों को उस समय राहत नहीं दी गई थी।
किस पीठ ने की सुनवाई और आगे क्या होगा
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 27 अगस्त तय की है।
उसी दिन शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद क्या फैसला देती है। फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है।

