Air India Plane Crash: अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने पायलट के 91 वर्षीय पिता से कहा, “आप मन पर बोझ न लें, आपके बेटे को दोषी नहीं ठहराया गया है। यह एक दुर्घटना थी।”
अदालत ने यह भी कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं बताया गया है, केवल दोनों पायलटों के बीच बातचीत का उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि AAIB का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपाय सुझाना है।
पायलट के पिता ने अपनी याचिका में कहा कि जांच निष्पक्ष नहीं रही और तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर दोष पायलटों पर डाला गया। उन्होंने मांग की कि जांच किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ सुनेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
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