Ahmedabad Air India Accident: अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ब्रिटिश यात्री जीवित बचा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट को जिम्मेदार ठहराने को “दुर्भाग्यपूर्ण” और “गैरजिम्मेदाराना” बताया। कोर्ट ने कहा कि इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
जनहित याचिका सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक एनजीओ ने दायर की थी। वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जांच समिति में DGCA के अधिकारी हैं, जिससे हितों का टकराव हो सकता है। उन्होंने जांच से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले डेटा सार्वजनिक करना उचित नहीं। साथ ही DGCA और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध तरीके से हो रही है या नहीं।
याचिका में दावा किया गया है कि हादसे का कारण पायलट नहीं, बल्कि तकनीकी खामी या निरीक्षण में लापरवाही हो सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है।
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